अगर आपको भी विकलांग पेंशन नहीं मिलती है तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जानकर खुशी से उछल पड़ेगा
विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज्य के उनलोगो को दिए जायेगा जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं। हम आपको बताएंगे कि आप मध्य प्रदेश विकलांग योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। और हम आपको यह भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश विकलांग योजना के लिए क्या योग्यता है। और इसके लिए क्या प्रलेखन आवश्यक है?
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Viklang Pension Scheme 2020 के दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
एमपी विकलांग पेंशन योजना 2020 में ऑनलाइन आवेदन करे?
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करना होगा ।
- सबसे पहले आवेदक को सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके समाने कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा ।
- इस होम पेज पर “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए” के ऑप्शन पर क्लिक करे । ऑप्शन पर क्लिक करे के बाद आप अगले पेज पर पहुंच जायेगे ।
- जिस पर आपको “पेंशन योजनाओ हेतु आवेदन करे” का ऑप्शन दिखाई इस ऑप्शन पर क्लिक करे । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे जिला , स्थानीय निकाय , समग्र सदस्य आईडी आदि भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद नीचे पेंशन हेतु आवेदन करे के विकल्प पर क्लिक करे ।
- इसके पश्चात् आपके समें एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा । आपको इस एप्लीकेशन में नाम ,पता ,आधार नंबर आदि सभी जानकरी भरनी होगी ।पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एक बार जांच ले और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दे ।
- पंजीकरण के बाद आपको अपने सभी documents को अपलोड करना होगा । इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा ।