गृह मंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन 2 गाइडलाइन्स ,किन – किन चीजों में मिलेगी ढील देखिए वीडियो के इस रिपोर्ट में
पीएम मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन के सामाप्त होने के बाद 19 दिनों के लॉकडाउन का एलान किया है। लिहाजा लॉकडाउन की मियाद अब 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक कर दी है। हालांकि, उन्होंने 20 अप्रैल के बाद कुछ सशर्तों के साथ छूट देने का एलान किया है, मगर इस बीच उन्हें कड़ाई से सावधानियों का पालन करना होगा। इस गाइडलाइन के तहत किन किन चीजों को छूट दी जाएगी देखिए इस वीडियो के रिपोर्ट में video
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प्राइवेट सेक्टर में निकली है बंपर भर्ती विभिन्न पदों पर जल्दी करें आवेदन
घर से निकलने पर मास्क जरूरी, थूकने पर लगेगा जुर्माना
नई गाईडलाइन्स में कहा गया है कि ये सभी गतिविधियां राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद शुरू होंगी हालांकि इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किये जाएं. गृह मंत्रालय (MHA) COVID19 प्रबंधन के लिए जारी किये गये राष्ट्रीय निर्देश में कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है. वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
स्कूल-कॉलेज सब तीन मई तक बंद
MHA के दिशानिर्देश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार 3 मई तक बंद रहेंगे. इसके साथ ही शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी.