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लॉकडाउन 2: सरकार ने जारी की नयी गाइडलाइन, अब थूकने पर लगेगा जुर्माना

लॉकडाउन 2: सरकार ने जारी की नयी गाइडलाइन, अब थूकने पर लगेगा जुर्माना – कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, सरकार द्वारा लॉक डाउन की अवधि को 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है | 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सम्बोधित किया था | अपने सम्बोधन में उन्होंने लॉक डाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर बात की और साथ ही ये भी कहा कि इस लॉक डाउन में सख्ती बढ़ाई जाएगी |

लॉक डाउन 2 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नयी गाइडलाइन्स जारी की है | कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नए निर्णय लिए गए है और साथ ही सावर्जनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, केन्दीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश इस प्रकार है |
  • ऑफिस और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने या चहरे को ढंकना अनिवार्य कर दिया गया है |
  • किसी भी स्थल पर 5 से अधिक लोगो के एकत्रित होने पर प्रशासन को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए है |
  • सार्वजनिक स्थल पर थूकना दंडनीय अपराध, चुकाना होगा भारी जुर्माना |
  • शराब, गुटखा खैनी आदि बिक्री पर बैन |
इसके अलावा सरकार ने दफ्तरों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है |
  • सभी दफ्तरों में स्क्रीनिंग को सेनेटाइजेशन की सुविधा अनिवार्य
  • शिफ्ट बदलने के दौरान 1 घंटे का अंतर जरुरी |
  • 65 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारी या जिनके 5 साल का बच्चा है, उन्हें घर से काम करने दिया जाए |
  • आरोग्य सेतु एप्प का इस्तेमाल किया जाये |
  • शिफ्ट के बीच में सेनेटाइजेशन किया जाये और बड़ी मीटिंग्स ना हो |
इसके अलावा केंद्र सरकार ने निर्माण कार्यो में लगी इकाइयों और फैक्ट्रियो को लेकर भी निर्देश दिए है | इसमें एंट्री गेट पर स्क्रीनिंग और सेनेटाइज़ करने, सोशल डिस्टंटिंग का पालन करने और सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश दिए है |
बता दे गृह मंत्रालय ने सभी दफ्तरों और कंपनियों को इन निर्देशों का पालन करने को कहा है |

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