ITR filling: बस दो हफ्ते ही बाकी, इसका बाद लगेगा भारी जुर्माना, घर बैठेे करें ITR फाइल, जानें इसका पूरा प्रोसेस
यदि आप करदाता है और आपने अभी तक इनकम टैक्स(ITR) का भुगतान नहीं किया तो जल्द कर दें। दरअसल, वित्त वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को रकम का भुगतान करने के लिए दो हफ्ते का समय ही बचा है। इस टाइम के समाप्त होने पर पांच हजार रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है।
टैक्सपेयर्स को ऑनलाइन आईटीआर फाइल(ITR file) करते समय आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और अन्य कागजात जैसे दस्तावेज तैयार रखने की जरूरत है।
ऐसे करें ITR फाइल
- ई-फाइलिंग के लिए (Income Tax) की वेबसाइट पर जाएं।
- अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रजिस्टर या लॉगिन करें।
- यदि आपने पहले पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो तो ‘यहां लॉगिन करें’ बटन पर क्लिक करें।
- अन्यथा, ‘स्वयं को पंजीकृत करें’ बटन पर क्लिक करें।
- ई-फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं और फिर ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक करें।
- सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें, और आईटी रिटर्न दाखिल करने का सही कारण चुनें।
- वित्त वर्ष 2021-22 का चयन करें
- एक बार जब आप सभी विवरण दर्ज कर लेते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें फिर से जांचें कि वे सभी सही या नहीं।
- फॉर्म 26एएस और एआईएस में दी गई आय के साथ दर्ज की गई अपनी आय की जानकारी का मिलान करें।
- सभी विवरण सही होने के बाद, “पूर्वावलोकन और सबमिट करें” पर क्लिक करें।
- अब, आईटीआर अपलोड हो जाएगा और आपको बैंक खाते के विवरण के माध्यम से आधार वन-टाइम पासवर्ड (OTP), इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) दर्ज करके सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- अंतिम सबमिशन के लिए, अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी/ईवीसी दर्ज करें और आईटीआर अपलोड करें।
- अब, आयकर विभाग आपके रिटर्न की प्रक्रिया करेगा और आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मेल या संदेश के माध्यम से आपको इसकी सूचना देगा।