18 तारीख से इन चीजों के दाम बढ़ें, बढ़ाई गई GST
महंगाई बढ़ती जा रही है इसी बीच आम जनता को एक बार फिर से झटका लगने वाला है. 18 जुलाई से अब रोजमर्रा की बहुत सी वस्तुओं के लिए आपको अधिक पैसे चुकाने पड़ जाएंगे. असल में, जीएसटी की 47वें बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर GST की दरें 18 जुलाई से बढ़ा दी जाएंगी.
वित्त मंत्री ने कही ये बात
18 जुलाई से प्री-पैकेज्ड लेबल वाले कृषि उत्पादों जैसे कि पनीर, लस्सी, छाछ, पैकेज्ड दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, खाद्यान्न, मांस और मछली (फ्रोजन को छोड़कर), मुरमुरे और गुड़ सभी महंगे हो जाएंगे. इसका मतलब है कि इन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है. ब्रांडेड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, तो वहीं अनपैक और बिना लेबल वाले सामान कर मुक्त हैं.
इन वस्तुएं के बढ़े रंग
– टेट्रा पैक वाला दही, लस्सी और बटर मिल्क अब महंगे होने वाले हैं , क्योंकि 18 जुलाई से इस पर 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले लगा नहीं करता था.
– चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की ओर से लिए जाने वाले फीस पर अब 18% जीएसटी लगेगा.
– 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक किराए वाले कमरे पर अस्पताल में 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.
– इसके अतिरिक्त एटलस के साथ साथ मैप और चार्ज पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा.
– होटलों के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर 12 फीसदी जीएसटी देना होगा.
– एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा.
– ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर पहले 12 फीसदी जीएसटी पहले था अब इसमें 18 फीसदी की दर से लगेगा.
इन वस्तुओं के कम हुए दाम
-रोपवे के जरिए 18 जुलाई से यात्रियों और सामानों को लेकर आना-जाना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इस पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 प्रतिशत किया है.
– स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.
– ईंधन की लागत से माल ढुलाई करने वाले ऑपरेटरों के किराए पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से कम कर के12 प्रतिशत कर दिया जाएगा.
– डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं पर IGST लागू नहीं की जाएगी.